न्यायालय के आदेश पर भिवंडी तालुका पुलिस ने की कार्रवाई.
आरोपी सूरजपाल सिंह गिरफ्तार
भिवंडी: भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन अंतर्गत ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जहां एक ही राज्य व एक ही गांव के कुछ ठगबाजों में अपने ही मूल निवासी को एक बड़ी साजिश के तहत शिकार बनाते हुए 6 करोड़ 29 लाख 61 हजार रूपये की धोखाधड़ी की है। भिवंडी न्यायालय के आदर्श पर भिवंडी तालुका पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ठगी कर मास्टरमाइंड आरोपी सूरजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 23 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी अंजूर फाटा स्थित ओसवाल वाडी निवासी मोबाइल आंसेसरीज का कारोबार करने वाले नरपत कुमार तलसारम चौधरी 26 वर्ष को अपने बिजनेस को बढ़ाने हेतु प्लास्टिक सामग्री बनाने की मशीन की आवश्यकता थी। परंतु मशीन की कीमत करीब 70 लाख रूपये होने की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जिसके लिए उन्हों अपने मूल निवासी सूरजपाल सिंह चौहान से मिलने के लिए भिवंडी बुलाया।
2019 में उनकी मुलाकात मुंबई निवासी सूरजपाल सिंह अजीतसिंह चौहान से भिवंडी तालुका के खारभाव में अपने भाई के कार्यालय पर हुई। जहां सूरजपाल सिंह ने उन्हें विश्वास दियाला की उनकी बैंक में अच्छी पहचान है, वह उन्हें मशीन खरीदने के लिए बैंक से कर्ज दिलाएंगे। जिसके बाद पीड़ित नरपत कुमार तलसारम चौधरी से उन्होंने उनके सभी जरूरी दस्तावेज तथा कागजात लिए और उनकी मशीन लोन के लिए प्रोसिजर शुरू कर दिया। यह प्रोसिजर करीब तीन वर्षों तक चलता रहा। इस बीच आरोपी सूरजपाल चौहान ने पीड़िता की आयु कम होने तथा लोन के लिए सिविल खराब होने का कारण बताया ओर उनका बैंक में क्रेडिड/ शिविल सही करने के लिए उनकी पत्नी तथा उनके माता पिता के भी आधार कार्ड व फोटो सहित सभी जरूरी तस्तावेज लेकर अलग अलग बैंकों से छोटा छोटा लोन लेना शुरू किया और उनसे कहा कि इन सभी का एम. आई वह स्वयं भरेंगे। यहां तक के उक्त आरोपी ने पीड़िता के नाम पर एक वाहन भी लोन पर निकाल ली, और पीड़िता के पूछने पर उसे कर्ज दिलाने का लालच देता रहा। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब पीड़ित को अपने कारोबार के लिए मशीन खरीदने का कर्ज नहीं मिल सका और जब उन्होंने पाने बैंक खाते की डिटेल्स चेक करी तो उनके नाम पर अलग अलग बैंकों से 6 करोड़ 29 लाख 61 हजार 281 रूपये लोन दिखाया। जिसके बाद उन्होंने सूरजपाल सिंह को फोन किया परंतु वे उसका फोन तक नहीं उठाया। जिसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को लेकर भिवंडी के खारभाव में सूरजपाल सिंह से संपर्क किया और इस प्रकरण में बात की तो सूरजपाल सिंह ने उनसे गाली गलौज किया। इस संदर्भ में जब पीड़ित ने भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन पहुंच कर सूरजपाल के खिलाफ शिकायत करना चाहा तो मालूम हुआ के सूरजपाल सिंह ने पहले ही उनकर गाली गलौज का मामला दर्ज करवा चुका है। जिसके बाद पीड़ित ने भी उसके खिलाफ गाली गलौज का मामला दर्ज करवा दिया। जिसके कुछ दिन बाद उक्त आरोपी सूरजपाल ने दोबाराबा भिवंडी तालिका पुलिस स्टेशन में पीड़ित के भाई पर 392, 34 के तहत छूटा मामला दर्ज करवा दिया। जिसमें उनके भाई की जामिन लेना पड़ा। जिसके बाद पीड़ित नरपत कुमार तलसारम चौधरी ने 25 अप्रैल 2025 में अपने साथ हुई धोखाधड़ी मामले को लेकर कोर्ड का दरवाजा खटखटाया और उनके साथ ठगी करने वालों सूरजपाल सिंह चौहान, अजित सिंह चौहान, विक्रम सिंह चौहान, महिपाली सिंह चौहान, राजेश कुमार कोहर, करण अशोकलाल रांका, जगमाल सिंह शिवसिंह, वसत विश्वनाथ दवे, जोगसिंह मोडसिंह चौहान, सुरपाल सिंह, तनवीर सिंह, केसरसिंह हड़मतसिंह दहिया, लालसिंह हाड़मत सिंह दहिया, मदनसिंह शंकर सिंह राव, महेंद्र सिंह, महावीर नानालाल कोठारी, नरपतसिंह मोड़सिंह चौहान, श्रवणकुमार वर्जंगा राम सुथार, संगीता, पुनीत गुप्ता, दिनेशकुमार चौधरी, हंजाराम सुजानाराम चौधरी, हरसनराम देवासी, बलवंतसिंह हरमतसिंह दहिया सहित कुल 24 के विरुद्ध शिकायत की थी। जिसके 5 महीने बाद 3 अक्टूबर 2025 को भिवंडी न्यायालय ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया। जहां भिवंडी तालिका पुलिस ने 7 अक्टूबर 2025 में कुल चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 463, 465, 467, 471, 120 (बी) व 34 के तहत मामला दर्ज कर उक्त आरोपियों की तलाश शुरू करदी, और आखिर कार पुलिस ने इस पूरे ठगी के मास्टर माइंड सूरजपाल सिंह अजित सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे भिवंडी न्यायालय ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत दी है।